केरल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गोवा में चल रहे 48वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मलयालम फिल्म ‘एस दुर्गा‘ को दिखाए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिल्मोत्सव के आखिरी दिन भी नहीं दिखाया गया।
सेंसर बोर्ड ने नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर उसके पुन परीक्षण का आदेश दिया है जिसके साथ ही इस पर फिल्म के निर्देशक की एक और कोशिश विफल हो गई और उसने कहा कि यह अदालत की अवमानना है।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीएफबीसी)ने निर्माताओं को एक पत्र लिखकर फिर से जांच के लिए फिल्म सौंपने के लिए कहा।
फ़िल्म के निर्देशक सनल कुमार शशिधरन ने कहा, यह अदालत की अवमानना है। यह कलात्मक आजादी की बहस का विषय बनेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्मोत्सव की अंतिम सूची से इस फिल्म को हटा दिया था जिसके बाद सनल केरल उच्च न्यायालय पहुंच गये थे।
केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे फिल्मोत्सव में दिखाया जाये। मंत्रालय ने एस दुर्गा को लेकर केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश लेने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया।