कठुवा रेप केस के बाद बच्चियन के साथे बलात्कार के घटना रोकै के खातिर सख्त कानून बनाए गे हैं। पास्को कानून मा संशोधन करके 12 साल से कम उमर की बच्चियन के साथै बलात्कार के दोषी का मउत के सजा के मंजूरी दीन गे है। हाल ही मा इंदौर मा तीन महीना के बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी का जिला अदालत 21 दिन मा कोर्ट के कार्यवाही खत्म कइके 23वें दिन फांसी के सजा सुना दीन गे है। इनतान के बलात्कार के घटना बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र है जहाँ आठ साल के बच्ची के साथ भे है। आरोपी का नाम शैलेन्द्र यादव है। जउन फिलहाल पुलिस के गिरफ्त मा है। बाल अधिकार मा करै वाला संगठन क्राई [चाइल्ड राइट्स एंड यू] के अनुसार भारत मा हर 15 मिनट मा एक बच्चा यौन अपराध का शिकार बनत हैं अउर पिछले दस साल मा नाबालिग़ के खिलाफ अपराध मा 500% से ज्यादा वृध्दी भे है। जेहिमा सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, से हैं। या घटना का आरोपी सलाखन के पाछे, तौ है, पै का या केस मा कार्यवाही होई या आरोपी लम्बी कानूनी लड़ाई का फायदा लइके बच के निकल जई। या सवाल भले छोट इलाका का उठा रहै।
शिकायतकर्ता का कहब है कि कुआं के लगे से पकड़ के आपन घरै लइगा है। फेर छोड़ दिहिस, तौ मैं आके महतारी से बताये हौं। मैं नाम नहीं जानत आहूं। माँ का कहब है कि आपन सउहें अउर हमरें सउहें दरोगा पूछिस है, तौ लड़की बयान दिहिस है।
दादी बताइस कि जहाँ बलात्कार कि हिंसा है हुंवा खूने के धब्बा मिले हैं। दरोगा घर के मनसवा सबै जने दिखिन हैं। पुलिस तुरंत आके वहिका पकड़ लिहिस है। पहिले हिंया आय हैं फेर लड़की का लड़की के महतारी का पुलिस चौकी लइगे हैं।
रिपोर्टर: शिवदेवी
Published on May 14, 2018