उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पानी से संबंधित खेलों जैसे रिवर रॉफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग खेलों पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने यह प्रतिबंध तब तक के लिए लगाया है जब तक की त्रिवेंद्र सरकार जल खेलों को लेकर एक मजबूत नीति न तैयार कर ले।
अदालत ने कहा कि यह देखने में आया है कि पानी से जुड़े खेलों को लेकर कोई नीति न होने के कारण इसका आयोजन अवैध तरीके से हो रहा है।
अदालत ने एक पत्रकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 जून को नीति तैयार करने का आदेश दिया।
याचिका में कहा गया है कि सरकार निजी कंपनियों को पानी से जुड़े खेलों के संचालन के लिए अवैध रूप से लाइसेंस जारी कर रही है।
अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि सरकार को पानी से जुड़े खेलों को लेकर एक जैसी दर तय करनी चाहिए और इसको लेकर टेंडर मंगाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए लेकिन इसे नियमित करने की आवश्यकता है। आनंद के लिए खेल को आपदा में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।राज्य
सरकार की ओर से अपनी नीति तैयार करने के बाद इन खेलों को फिर से शुरू कर दिया जायेगा।