दिल्ली विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर एक अहम प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, नाबालिग से रेप के मामले में मौत की सजा मुकर्रर की गई है।
महिलाओं का पीछा करने को गैर जमानती अपराध बनाने और कड़ी सजा की मांग करने वाले इस प्रस्ताव पर सरकार ने सहमति दे दी है। विधानसभा में ‘एंटी स्टॉकिंग‘ (पीछा न करने) बिल लाने की बाबत प्रस्ताव पास किया गया, जिस पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात कही है।
दिल्ली विधानसभा से पारित कराने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा गया है। उम्मीद है कि केंद्र इस पर आपत्ति नहीं जताएगा।
एंटी स्टॉकिंग बिल के दायरे में महिलाओं का पीछा करना, उन्हें मेसेज, वॉट्सऐप या ईमेल के जरिए परेशान करना भी शामिल होगा।
आप विधायक अलका लांबा ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चूंकि पीछा करना अभी जमानती अपराध है, यही कारण है कि अपराधियों में डर नहीं है। उन्हें जमानत मिल जाती है और उसके बाद भी वे बेटियों को परेशान करते रहते हैं और कई मामलों में नतीजे बहुत भयानक होते हैं।