जिला बांदा, ब्लाक नरैनी, गंाव गर्गपुर। हेंया के बृजेन्द्र कुमार टुंगनाथ, पवन कुमार अउर रन्नो देवी का दहेज हत्या का दोषी पा के 12 जनवरी 2015 का जेल होय का मामला सउहें आवा है।
चित्रकूट जिला के गांव भभई का ललित किशोर बताइस-“मैं आपन लड़की साधना के शादी 27 दिसंबर 2010 मा बृजेन्द्र कुमार के साथै करे रहौं। शादी के बाद पचास हजार रूपिया नगद अउर मोटर साइकिल दहेज मांगै लाग। मंाग पूरी न होय मा 4 दिसंबर 2011 का मार के जला दिहिन। मैं 5 दिसंबर 2011 का बदौसा थाना मा रपट लिखायेंव। पुलिस पति बृजेन्द्र कुमार, देवर पवन कुमार, ससुर टुंगनाथ, ननद रच्चू अउर सास रन्नो देवी के खिलाफ धारा 498ए (दहेज प्रताड़ना) 304बी (दहेज हत्या) अउर 3/4 (दहेज अधिनियम) का मुकदमा लिखिस। तबै से मुकदमा चलत रहै। पोस्टमार्टम मा छह चोट के निशान मिले रहैं। 12 जनवरी 2015 का जज बृजलाल चैरसिया या मामला का फैसला करिन हैं। फैसला होय से मैं खुश हौं कि नहीं, पै मारैं वोलन का सबक मिला है। फैसला मा पति, सास, ससुर अउर देवर के खिलाफ हत्या के धारा 302/34 (हत्या) के तहत सश्रम कारावास अउर दस-दस हजार रूपिया का जुर्माना भा हैं। जुर्माना न दें मा दुई महीना जेल मा अउर रहैं का परी।”
दहेज हत्या मा भेजा गा जेल
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