लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब विकास परियोजनाओं के लिए जमीन भू-स्वामियों औ भू धारकों के बीच आपसी समझौते के जरिए अधिग्रहित की जाएगी।
भू-स्वामी यानी जमीन का असली मालिक और जमीन धारक यानी जो इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं,वहां रह रहा हो या फिर उस पर काम कर रहा हो। 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 में यह व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से विकास योजनाओं के लिए जमीन लेने में हमें देरी हो रही थी। भूमि अधिग्रहण के लिए शहरी इलाकों में मुआवजा वहां पर चल रहे असली मूल्य से दोगुना होगा और ग्रामीण जमीन के लिए यह मुआवजा चार गुना होगा।
ज़मीन अधिग्रहण के लिए नई व्यवस्था
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