जिला गाजि़याबाद। केंद्र के खास कोर्ट ‘नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल’ जो पर्यावरण से जुड़े केसों पर फैसले सुनाते हैं, उन्होंने 16 अक्टूबर को गाजि़याबाद के सिम्भाओली चीनी मिल को पांच करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि फूलदेरा नाले के ज़रिए मिल का कूड़ा और गंदा पानी गंगा नदी में प्रदूषण फैला रहा था। साथ ही मिल से निकलने वाले कूड़े से भूजल (ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला पानी) भी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए 1993 से चला आ रहा यह मिल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह जुर्माना भरेगा। इस पैसे का उपयोग नाले की सफाई के लिए किया जाएगा।
मिल के मुख्य वित्तीय अधिकारी संजय टपरिया ने कहा कि कंपनी इस मामले पर कानूनी सलाह ले रही है और उसी के बाद कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी दे सकती है।
चीनी मिल पर पांच करोड़ का जुर्माना
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