गौरक्षकों के हमले रोकने में बढ़ती नाकामी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
राजस्थान में गौरक्षकों द्वारा पहलू खान की पीट–पीटकर हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में कहा था, ‘गौरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त लोगों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है।‘ कोर्ट ने राज्य सरकारों को ऐसे मामलों के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
बता दें कि इस मामले में तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें गौरक्षकों पर लगाम लगाने में नाकाम रही हैं। गांधी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से कथित गौरक्षकों द्वारा किए ऐसे ही सात हमलों का भी जिक्र किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर लगाम के लिए प्रत्येक जिले में नोडल ऑफिसर तैनात करने का आदेश दिया था। जबकि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अब तक अमल नहीं हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया और उनसे 3 अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा है।