2007 के गोरखपुर दंगा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ व अन्य के खिलाफ मामले में केस चलाए जाने और इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मामले में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया।
बता दें इस मामले में प्रदेश सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी।
गौरतलब है कि 2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज़ ने दंगों में एक व्यक्ति की मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में योगी द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था। जिसके बाद तत्कालीन गोरखपुर सांसद को गिरफ्तार कर 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था।