इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपी डॉक्टर कफील अहमद को जमानत दे दी है।
बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के चलते कई बच्चों की मौत होने के मामले में डॉक्टर कफील अहमद को गिरफ्तार किया गया था। वह करीब सात महीने से जेल में थे।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने डॉक्टर कफील अहमद और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह जमानत दी।
गौरतलब है कि ऑक्सीजन आपूर्ति में कथित रूप से बाधा उत्पन्न होने के चलते 10-11 अगस्त, 2017 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी।