लखनऊ। चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को पिछले साल का बकाया अब तक नहीं दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर को मिल मालिकों को 18 दिसंबर तक गन्ना किसानों का पिछले साल का बकाया 2,200 करोड़ रुपए चुकाने के आदेश दिए थे। दूसरी तरफ इस बार गन्ना किसानों और मिल मालिकों के बीच उठे विवाद के कारण अब तक सभी मिलों में पेराई चालू नहीं हुई है।
पिछले तीन महीने से गन्ना किसानों और मिल मालिकों के बीच चल रहे विवाद के कारण किसानों को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अब तक सभी जगह गन्ने की पेराई शुरू नहीं हो पाई है। इस कारण से गेहूं की बुआई के लिए खेत खाली नहीं हो पा रहे हैं। किसानों को न तो बकाया मिला और न ही सभी मिलों में पेराई शुरू हुई। भारतीय चीनी मिल संगठन ने जल्द बकाया अदा करने का भरोसा दिया है। समझौते के अनुसार गन्ने का मूल्य 280 रुपए प्रति कुंटल तय हुआ है, जबकि किसान 301 रुपए प्रति कुंटल की मांग कर रहे थे।
गन्ना किसानों को नहीं मिला बकाया
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