जिला बांदा, ब्लाक बिसण्डा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र। हेंया 4 अक्टूबर 2013 का वनागंना संस्था आशा बहुवन के भागीदारी मा घरेलू हिंसा से मेहरियन का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून के ऊपर एक दिन के मीटिंग कीन गे।
या मीटिंग करैं का कारन समाज मा घरेलू हिंसा के शिकार मेहरियन का राहत देवावब रहै। या मीटिंग मा आशा बहू अउर ए.एन.एम. का या कानून के जानकारी दीन गे। काहे से कि आशा बहू अउर ए.एन.एम. का सीधा जुड़ाव गांव के मेहरियन से होत है। यहिसे मेहरियन मा होय वाली हिंसा का पता चली अउर रोकैं मा भी आसानी रही। या कार्यक्रम के शुरूवात एक गाना से कीन गे। वनांगना संस्था के टीम कार्यक्रम का उद्देश्य अउर घरेलू हिंसा से जुड़े नुक्कड़ नाटक दिखाये गे। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे मा आशा बहु, ए.एन.एम अउर डाक्टरन का जानकारी दीन गे।
डाक्टर उदय कहिन कि मेहरियन का या कानून हिंसा मुक्त जीवन जियैं का अधिकार दीन गा है। या कार्यक्रम मा बी.डी.ओ., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी, सुपरवाइजर लक्ष्मी समेत डेढ़ सौ आशा बहू, ए.एन.एम अउर डाक्टर शामिल रहैं।
कानून के दीन गे जानकारी
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