लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद को मेडिकल कॉलेज की भर्ती के मामले में घोटाला करने का दोषी पाया गया है। 1 अक्टूबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत में दोषी पाए गए नेताओं के चुनाव लड़ने के आदेश के मुताबिक अदालत में दोषी पाए नेता चुनाव लड़ने या फिर राजनीति पद के लायक नहीं होंगे।
जुलाई में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री रहे रशीद मसूद को यह सजा 1990 में त्रिपुरा के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों पर गलत तरीके से छात्रों को भर्ती दिलाने पर मिली है। 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र मुस्लिम नेता हैं। ऐसे में रशीद मसूद कांग्रेस के लिए पश्चिमी यू.पी. में वोट बटोर सकते थे। पश्चिम यूपी के जाट नेता राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह से भी इनके अच्छे संबंध हैं। पश्चिम यू.पी. में जाट, जाटव और मुस्लिम तीनों ही समुदाए का दबदबा है। अदालत ने लाभ पाने वाले छात्रों को भी एक-एक साल की सजा और चालीस-चालीस हजार का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।