महोबा कोतवाली क्षेत्र के एक 16 साल की बिटिया को आरोप हे कि मोहल्ला के बन्टू यादव ने 11 जुलाई 2014 खा घर में घुस के छेड़खानी करी हे। जीखी रिपोर्ट महोबा कोतवाली में करी हे।
बिटिया ने बताओ कि घर में कोनऊ न हतो। मोये दोनऊ भाई स्कूल में नाम लिखाउन गये हते। जभे घर को काम करके साढ़े 11 बजे में भी स्कूल नाम लिखाउन जात हती। बन्टू बाहर दरवाजे में बेठो हतो। मोये अकेले देख के बन्टू भीतर आ गओ। मेने मना करो तो बन्टू मोये साथे छेड़खानी करन लगो। जभे में चिल्लान लगी तो बन्टू ने मोये एक थप्पर मार दओ। जीसे नाक से खून निकरन लगो। इत्ते में मोये भाई आ गओ तो बन्टू ऊखे साथे भी मारपीट करन लगो। ईखी रिपोर्ट हमने महोबा कोतवाली में करी हे। महोबा कोतवाली के कोतवाली प्रभारी श्रीप्रकाश राय ने बताओ कि धारा 354 (छेड़खानी) 457 (घर में घुस के) पाक्सो एक्ट 8 लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण के तहत मुकदमा लिख गओ हे। अभे ईखी जांच चलत हे। एसई महोबकण्ठ थाना क्षेत्र के एक गांव की 6 साल की बिटिया को आरोप हे कि मोहल्ले के कालीचरन ने मोये साथे 12 जुलाई 2014 खा छेड़खानी करी हे। ईखी रिपोर्ट मोरे बाप ने पनवाड़ी थाने में करी हे।
बिटिया ने बताओ कि में बुआ के एते आई हती। 12 जुलाई 2014 खे में खेलन जात हती। तभई कालीचरन ने टाफी देय को बहाना करके अपने दुकान में बोलाओ जभे में दुकान गई तो कालीचरन दरवाजा बंद करके मोये साथे छेड़खानी करन लगो। जभे में चिल्लाई तो दरवाजा खोल दये ओर में भग आई। घरे जाके में अपने बुआ से बताओ मोई बुआ ने मोये मताई बाप खा बोला के 12 जुलाई 2014 खे पनवाड़ी थाने रिपोर्ट लिखाई हे। महोबकंठ थाने के एस.आई. रवीन्द्र कुमार ने बताओ कि धारा 354 क (छेड़खानी) 8 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण के तहत मुकदमा लिखो हे। अपराधी पकर गओ हे, जल्दी ऊखों जेल भेजो जेहे।