केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी जाएगी, लेकिन यह छूट सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी, जिनके पास अब तक आधार नहीं है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार शुक्रवार, 8 दिसंबर को अधिसूचना जारी करेगी।
हालांकि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया कि आखिरी तारीख आगे बढ़ा दिए जाने के बावजूद मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 फरवरी, 2018 ही रहेगी।
दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि आधार मामले की सुनवाई नवंबर के आखिरी हफ्ते में होनी थी, सो, अब कम से कम अंतरिम आदेश जारी करने के लिए जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के लिए आखरी तारीख 31 दिसंबर है, जो काफी करीब आ गई है।