सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। जबकि सरकार आयकर और अन्य गैर कल्याणाकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड मांग सकती है।
यह फैसला प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने आधार कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े मामले पर दिया। हालांकि उन्होंने इस मामले की सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के संबंध में संविधान पीठ पहले ही आदेश दे चुकी है, कि कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। सरकार किसी व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में पेंशन या अन्य लाभ देने वाली योजना से दूर नहीं रख सकती है।
दरअसल, इस मामले के याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। फिर अब सरकार क्यां आयकर से जुड़ी योजनाओं में आधार कार्ड मांग रही है, जोकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंधन है।