उत्तर प्रदेश सरकार यूपी ज़मींदारी विनाश व्यवस्था अधिनियम 1950 में खास बदलाव करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सरकार इस अगले प्रदेश विधान सभा सत्र में इस अधिनियम को संशोधन यानी इसमें बदलाव के लिए प्रस्ताव पारित करेगी।
इस अधिनियम के आर्टिकल 157 (ए) के तहत दलित अपनी ज़मीन दलितों को ही बेच सकता है। लेकिन बदलाव होने के बाद दलित अपनी ज़मीन किसी को भी बेच सकता है। यानी अब हर जाति के लोग दलितों की ज़मीन खरीद सकेंगे। दूसरी तरफ अभी तक 1.26 हेक्टेयर ज़मीन से कम होने पर दलित अपनी ज़मीन बेच नहीं सकते थे। डी.एम. कार्यालय से उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी। मगर बदलाव के बाद ऐसा नहीं रहेगा।