सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून में संरक्षण के उपायों के फैसले पर रोक लगाने और इस पर पुनर्विचार की एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसके द्वारा पूर्व में दिए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए याचिका दाखिल की है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों द्वारा अविलंब सुनवाई की मांग अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई उचित समय पर होगी।
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने इस मामले में याचिका दायर करके शीर्ष अदालत से अपने गत 20 मार्च के आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है।