जिला बांदा, ब्लाक महुआ। हेंया के विमला आपन पति होरीलाल के खिलाफ सितंबर 2014 मा दहेज का मुकदमा लगा दिहिस। नियाव खातिर मुकदमा लड़त है।
विमला कहिस कि मोर शादी अइला गांव के होरीलाल के साथै 2012 मा भे रहै। षादी के बाद से ही होरीलाल दहेज के मांग के साथै मारपीट करत रहै। दहेज न लावैं के ताना देत रहै। जुलाई 2014 मा मार के निकार दिहिस है। जबै से मोहिका निकार दिहिस। सोचेव कि मोहिका कुछौ करैं का चाही। मइके वाले हिम्मत दिहिन। तबै मैं सितम्बर 2014 मा घरेलू हिंसा अधिनियम अउर दहेज उत्पीड़न का केस लगा दीने हौं। अब मुकदमा चलत है, पै वा तारीख मा नहीं आवत आय।
होरीलाल का कहब कि वा विमला का राखैं का तैयार है। वहिसे दहेज नहीं मांगत है।
वकील रामषरण दीक्षित कहिन कि दहेज उत्पीड़न अउर घरेलू हिंसा अधिनियम केे तहत खाना खर्चा का मुकदमा धारा 125 लाग है। दहेज उत्पीड़न के धारा 498 ए लाग है। पति हर तारीख मा नहीं आवत है।
अदालत से आपन हक के लड़ाई
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