खबर लहरिया ताजा खबरें गन्ना किसानों को नहीं मिला बकाया इलाहाबाद कोर्ट का आदेश नहीं हुआ पूरा

गन्ना किसानों को नहीं मिला बकाया इलाहाबाद कोर्ट का आदेश नहीं हुआ पूरा

sugercaneलखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार निजी गन्ना मिल के मालिकों से किसानों का बकाया इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तय किए गए समय तक नहीं वसूल पाई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार 23 जुलाई तक बकाया वसूला जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिल मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही गन्ना किसानों का बकाया का भुगतान नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी।
गन्ना विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिस तरह से अभी तक मिल मालिक बकाया चुका रहे हैं अगर वैसे ही चुकाते रहे तो दो साल तक बकाया सरकार तक पहुंच पाएगा। अधिकारी के अनुसार प्रति दिन औसतन दस करोड़ के हिसाब से राशि सरकार वसूल पा रही है। जबकि करीब छह हज़ार करोड़ की राशि बाकी है। प्रदेश के गन्ना और चीनी कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि निजी चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2013-14 में अब तक किए गए गन्ना मूल्य की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2013-14 में गन्ना किसानों को पचानवे निजी चीनी मिलों द्वारा कुल गन्ने का देय मूल्य सत्रह  हज़ार 366 करोड़ रुपए था। जिसमें से करीब ग्यारह हज़ार क्करोड़ का भुगतान किया गया है।