खबर लहरिया ताजा खबरें सुप्रीम कोर्ट: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून के हम खिलाफ नहीं लेकिन निर्दोषों को न मिले सजा

सुप्रीम कोर्ट: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून के हम खिलाफ नहीं लेकिन निर्दोषों को न मिले सजा

साभार: विकिमीडिया कॉमन्स

सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून में फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत में अटॉर्नी जनरल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि वह एक्ट के खिलाफ नहीं है लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने हमारा आदेश पढ़ा भी नहीं है। हमें उन निर्दोष लोगों की चिंता है जो जेलों में बंद हैं। फिलहाल इस मामले में सुनवाई चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून पर फैसला देते हुए इन मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भारत बंद का आह्वान कर दिया गया था और भारत बंद के दौरान दलित आंदोलन हिंसक हो गया जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई।