खबर लहरिया वेब स्पेशल राष्ट्रपति भवन की जमीन पर फिर शुरू हुआ ऐतिहासिक विवाद

राष्ट्रपति भवन की जमीन पर फिर शुरू हुआ ऐतिहासिक विवाद

image edराष्ट्रपति भवन और संसद भवन के लिए भूमि का अधिग्रहण कैसे किया गया था? कौन थे इसके मूल निवासी? लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के एक नये  संसद भवन बनवाने के सुझाव ने  एक बार फिर से भानुमती का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान भवन “संकट” का संकेत दे रहा है. 2011 की जनगणना के अनुसार,  2016 के बाद यहां सदस्यों का ठहराना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ सीटें बढ़ जाएंगी। हालांकि यह सुझाव कोई नया नहीं है। एक साल पहले भी संसद की बजट समिति बैठक में सदस्यों ने भी यही बात की थी और पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने इस मामले पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की थी।

लेकिन कैसे भारत के प्रथम नागरिक का घर यानि राष्ट्रपति भवन और वर्तमान संसद परिसर के लिए भूमि मिलने की कहानी दिलचस्प है। यह कहा जाता है यह भूमि सात गांवों-रायसीना, मालचा, खुश्क,पेलान्जी, दसगारह, तालकटोरा और मोती बाग के बाहर खुदी हुई जमीन थी।

आइये जानते हैं, कौन हैं इस जमीन के मूल निवासी

कुछ ही लोग हैं जो मालचा का इतिहास जानते हैं. यहाँ के 73 वर्षीय निवासी जीत सिंह, बताते हैं कि “मालचा  सबसे बड़े और सबसे समृद्ध गांव में से एक है, यहाँ 189 परिवारों रहते हैं। ये सभी विभिन्न समुदायों-सैनी, ब्राह्मण, नैस, कुम्हार, दलितों, गुर्जर और जाट के थे। वहाँ एक बड़ा मुस्लिम आबादी वाला रंगढ़ समुदाय भी था और इस समुदाय के तथ्य  आधिकारिक मुगलकाल के दस्तावेजों की फोटोकॉपी और ब्रिटिश युग के रिकॉर्ड से मिलता है।

जीत सिंह का दावा है कि “जिस नई दिल्ली में आज शहर बसा है वहां कभी मेरे पूर्वजों के गांव थे.

1910 में, चार्ल्स हार्डिंग ने भारत के तत्कालीन वायसराय के सामने प्रस्ताव रखा कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाये.

जीत सिंह बतातें हैं कि 21 नवंबर, 1911 को, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव  एम डब्ल्यू फेंटन ने दिल्ली की  जमीन का अधिग्रहण करने के लिए पंजाब के राजपत्र द्वारा  एक आदेश जारी किया.

अक्टूबर 10, 1912 को, भारत सरकार ने पंजाब सरकार का समर्थन करते हुए इस  भूमि का औपचारिक अधिग्रहण करने के फैसले का रास्ता साफ एक आदेश जारी कर दिया और देश के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का उपयोग कर दिल्ली का समस्त इलाका हासिल कर लिया।

अधिनियम 2013 तक लागू किया गया था, जब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में मेला क्षतिपूर्ति करने का अधिकार और पारदर्शिता, 1 जनवरी, 2014 को प्रभाव में ले लिया भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया गया था, लेकिन आज की तुलना में मेसियर।

जीत सिंह कहते हैं कि 1912 में,  हमें इस जमीन के बदले में ब्रिटिश सरकार ने करनाल जिले और रोहतक जिले (जो पंजाब, पाकिस्तान में  साहीवाल के नाम से है) में जमीन देने की पेशकश की थी। लेकिन अंत में हमें कुछ भी नहीं मिला । “