खबर लहरिया राजनीति मैला ढोेने की प्रथा खत्म करने के आदेश

मैला ढोेने की प्रथा खत्म करने के आदेश

17-04-14 Desh Videsh - Bombay HCमुम्बई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सोलापुर जिले के गांव पंढारपुर में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए मुम्बई हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सरकार जल्दी से जल्दी पांच करोड़ रुपए नगर निगम को जारी करे ताकि गांव में सभी जगह शौचालय बनवाए जा सकें।
अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने की ज़िम्मेदारी आखिर किसकी है? मैला ढोने की प्रथा अमानवीय है। यह निर्देश एक जनहित याचिका दायर करने के बाद न्यायाधीश ए.एस. ओका और ए.एस. सैयद ने दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये तक कहा कि चुनाव और आचार संहिता के बारे में सोचे बिना सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए।