खबर लहरिया राजनीति बलात्कार मामलों के लिए नए नियम प्रस्तावित

बलात्कार मामलों के लिए नए नियम प्रस्तावित

azad

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नवी आजाद

नई दिल्ली। बलात्कार मामलों में औरतों के इलाज और जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों को स्वास्थ्य पर काम कर रहे संस्थाओं और स्वास्थ्य कर्मियों को भी भेजा जा चुका है।
– हर अस्पताल को इस तरह के मामलों के लिए अलग से कमरे का इंतज़ाम हो और सारे ज़रूरी उपकरण भी होने चाहिए।
– अगर डॉक्टर पुरुष है तो एक औरत का भी कमरे में होना ज़रूरी है।
– जिसका बलात्कार हुआ है अगर उसे कपड़ों की ज़रूरत है तो उसके लिए कपड़ों का  इंतज़ाम किया जाए।
– अब तक जांच सिर्फ पुलिस के कहने पर होती थी पर अब औरत पहले अस्पताल आती है तो एफ.आई.आर. के न होने पर भी डॉक्टरों को उसकी जांच करनी होगी।
– डॉक्टरों को उसे जांच और उसके तरीकों की पूरी जानकारी देनी चाहिए और वह भी ऐसी भाषा में जो महिला समझ सके।
माना जा रहा है कि यह दिशानिर्देश लागू होने पर बलात्कार के केसों में महिलाओं को चिकित्सीय जांच के दौरान  जिस मानसिक पीड़ा से गुज़रना पड़ता है, उसमें कमी आएगी।