खबर लहरिया बुंदेलखंड दो पक्षन में भई मारपीट

दो पक्षन में भई मारपीट

जांच करत पुलिस

जांच करत पुलिस

महोबा शहर, समदनगर मोहल्ला। एते के रूपेन्द्र ओर बलवन्त सिंह के बीच 23 दिसम्बर खा मारपीट भई हे। दोनऊ पक्षन ने ईखी सूचना महोबा कोतवाली में दई हे।
रूपेन्द्र ने बताओ कि बलवन्त सिंह हमाये मोहल्ले को रहे वालो आय। ऊखे घर के बगल में हमाई बुआ को घर हे। बुआ ग्वालियर में रहत हे। एई से बलवन्त सिंह बुआ के घर में कब्जा करें चहत हे। 23 दिसम्बर 2013 खा रात 10 बजे में अपने घर से दूसरे घरे जात हतो। तभई बलवन्त सिंह ने पछाऊं से मोये सिर में डण्डा मार दओ। बलवन्त सिंह के साथ ऊखो बाप नत्थू मिलके मोये घर खे भीतर बेंड़ लओ ओर डण्डा, कुल्हाड़ी से मारो। जीखे कारन मोओ सिर फूट गओ, ओर शरीर में भी गम्भीर चोटें आई हें। बलवन्त ने बंेड़ के मारपीट भी करी ओर उल्टा कोतवाली में लिखा दओ कि में चोरी करन आओ हतो।
बलवन्त सिंह ने बताओ कि रूपेन्द्र हमाये घर में पेहले से चोरी करे खे लाने छुपो बेठो हतो। जभे हमाई नजर परी तो ऊने हमें रिवाल्वर से मारे की कोशिश करी। बाहर छुपे रूपेन्द्र के चार साथी भी आ गये, ओर हमाये साथे मारपीट करन लगे। तभई हमने कोतवाली खा फोन करके पुलिस खा बोलाओ, ओर रूपेन्द्र खा पुलिस के हवाले कर दओ, पे हमाओ चार तोला सोना ओर पाव भर चांदी चोरी हो गओ हे।
महोबा कोतवाली के मुंशी बिहारीलाल ने बताओ कि दोनऊ पक्षन ने रिपोर्ट लिखाई हे। रूपेन्द्र केती से बलवन्त सिंह के ऊपर धारा 342 (जबरजस्ती वाहन में बिठाकर ले जाना) 324 (धारदार हथियार से मारना) 323 (मारपीट) 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत मुकदमा लिखो हे। बलवन्त सिंह केती से रूपेन्द्र के ऊपर धारा 382 (घर में घुसकर सामान उठा ले जाना) 323 (मारपीट) 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत मुकदमा लिखो हे। ई केश की जांच एस.एस.आई. भाष्कर मिश्रा करत हंे।
एस.एस.आई भाष्कर मिश्रा बताउत हंे कि अभे जांच चलत हे। जांच के बाद पतो

चलहे कि असली अपराधी कोन हे।