खबर लहरिया औरतें काम पर दहेज हत्या का लिखा गा मुकदमा

दहेज हत्या का लिखा गा मुकदमा

banda mahila muddaजिला बांदा, ब्लाक बबेरू, गांव शिव। हेंया के हरिश्चन्द्र अउर शियादुलारी बतावत हैं कि उनके बिटिया रोशनी का ससुराल वाले मार के फांसी मा लटका दिहिन। या मामला 7 जुलाई 2013 का आय। शियादुलारी अउर हरिश्चन्द्र बतावत हैं हम आपन बिटिया रोशनी (उमर लगभग बीस साल) के शादी दुई साल पहिले बुद्ध विलाश के साथै कीने रहन। बुद्ध विलाश बांदा जिला के ब्लाक बड़ोखर खुर्द गांव बरगहनी का रहैं वाला आय। शादी के समय दहेज मा सबै कुछ दीनेंव पै कुछ दहेज नहीं दई पायेन। जेहिमा फ्रिज, मोटरसाइकिल, डबलबेड अउर दस हजार रूपिया बाद मा दें का कहे रहन। यतने दहेज खातिर बिटिया के साथे रोज मारपीट करत रहैं । साल मारपीट कइके हमार हेंया छोड़ आये। मैं एक साल तक बिटिया का पढ़ायेंव वहिके बाद पंचायत कराके बिटिया का भेज दीन। पंचायत मा नियाव भा रहै कि बिटिया बरगहनी मा ना रहिके बांदा शहर के मोहल्ला गायत्री नगर मा बने घर मा रही। बुद्ध विलाश बबेरू मा गैरेज के दुकान करत है तौ बांदा मा ही रहिके रोज बबेरू आवत जात है। 7 जुलाई 2013 के रात का मारपीट के हद पार कई दिहिन। मोर बिटिया का मार के पंखा के हुक मा लटका दिहिन अउर कहत हैं कि फांसी लगा लिहिस है। बुद्ध विलाश कहत है कि कोहू से लड़ाई नहीं भे मैं खाना खाय के सुबेरे घर के निकर गयेंव कि बीस मिनट के बाद फोन मा या घटना के सूचना मिल गे रोशनी के मायके वाले हमार ऊपर झूठ आरोप लगावत हैं। कोतवाली मुंशी देवेन्द्र सिंह बतावत हैं कि बुद्ध विलाश का छोट भाई ,बाप महतारी अउर दुई ननद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा लिखा गा है। जेहिके धारा 498 ए, 304 बी आई.पी.सी. 3/4 हैं सबका पकड़ लीन गा है।