खबर लहरिया राजनीति तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर रोक

तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर रोक

19-02-15 Desh Videsh - teestaनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर फिलहाल 19 फरवरी को रोक लगा दी है।
तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 में हुए गुजरात दंगों का सामना करने वाले लोगों के लिए अपने एन.जी.ओ. के जरिए चंदे के रूप में इकट्ठा किए गए डेढ़ करोड़ रुपए का गलत ढंग से इस्तेमाल करने का आरोप है। गुजरात पुलिस ने चंदे की रकम देने वालों के नाम की सूची तीस्ता से मांगी थी। यह सूची अभी तक पुलिस को नहीं सौंपी गई है। गुजरात सरकार की तरफ से तीस्ता और उनके पति की गिरफ्तारी के लिए याचिका डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के बारे में सुनवाई के दैरान कहा कि आखिर जांच में पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है? तीस्ता के वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि अगर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो राज्य के खिलाफ असहमति की आवाज उठाने वालों पर दबाव बनेगा। तीस्ता जांच के लिए तैयार हैं। वह पुलिस को जांच में सहयोग भी दे रहीं हैं तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी किस लिए?