खबर लहरिया राजनीति टेक्सस राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्रों को बंदूक लेकर जाने की इजाज़त

टेक्सस राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्रों को बंदूक लेकर जाने की इजाज़त

13882599_1146903155366465_3505192801163225855_nअमेरिका के टेक्सस राज्य में एक नया कानून लागू हुआ है जिसके अंतर्गत छात्र राज्य के किसी भी सार्वजनिक विश्वविद्यालय में बंदूक लेकर जा सकते हैं। ‘कैम्पस कैरी लॉ’ नाम का यह कानून वर्ष 2015 में पारित हुआ था, जिसे 1 अगस्त से लागू का कर दिया गया है।

टेक्सस राज्य का यह कानून उन छात्रों को बंदूक लेकर विश्वविद्यालय जाने की अनुमति देता है जो कम से कम 21 साल के हैं और जिनके पास सभी सार्वजनिक कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में हैंडगन लेकर जाने का लाइसेंस है।

खेल वाले क्षेत्र एवं रासायनिक प्रयोगशालाओं वाले क्षेत्र ऐसे हैं, जहां छात्र बंदूक लेकर नहीं जा सकते। निजी विद्यालय एवं दो वर्ष के सामुदायिक कॉलेज अगले साल तक इससे अलग रखे गए हैं। दो साल बाद यह कानून इन पर भी लागू हो जाएगा।

दरअसल, यह कानून क्लॉक टावर नरसंहार की 50वीं बरसी पर लागू किया गया है। इस घटना में ऑस्टिन स्थित टेक्सस विश्वविद्यालय में 1 अगस्त 1966 को एक छात्र ने 49 लोगों को गोली मारी थी जिनमें 16 लोगों की मौत हो गई थी। टेक्सस अमेरिका के उन आठ राज्यों में एक है जहां छात्रों को कॉलेज के भवन में बंदूक लेकर जाने की इजाज़त है। इनमें टेक्सस विश्वविद्यालय भी है जिसमें 2 लाख 15 हजार छात्र हैं।

इससे पहले टेक्सस में 1995 में एक कानून पर हस्ताक्षर हुआ था जिसमें जिन छात्रों के पास आग्नेयास्त्र (आग फेंकने वाला शस्त्र) का लाइसेंस था वे परिसर के फुटपाथ, सड़कों और पार्किंग वाली जगह पर बंदूक लेकर जा सकते थे। अमेरिका में गोली चलाने की कुछ सबसे जानलेवा घटनाएं कॉलेज परिसरों में ही हुई हैं।