खबर लहरिया ताजा खबरें गिरफ्तार खातिर हाईकोर्ट का आदेश

गिरफ्तार खातिर हाईकोर्ट का आदेश

शिवकुमार पाडेण्य

शिवकुमार पाडेण्य

जिला बांदा। 21 नवम्बर 2013 का पुलिस दोषिन का गिरफ्तार करैं का भरोसा धइके अनशन तोडवा दिहिस। 7 नवम्बर 2013 का दुई हत्या के मामलन मा आरोपिन का गिरफ्तार करैं खातिर इलाहाबाद हाईकोर्ट बांदा एस.पी. का आदेश दिहिस रहै, पै पुलिस आज तक दोषिन का पकड़ै मा नाकाम है।
जिला बांदा, ब्लाक नरैनी, गांव नेढ़ुवा। हेंया के राजकुमार बताइस-“गांव के ही दिनेश उर्फ रज्जो मोर लड़का राजन उर्फ कुलदीप के हत्या 7 मार्च 2013 का कई दिहिस। दिनेश उर्फ रज्जो के खिलाफ नरैनी कोतवाली मा हत्या के धारा 302/34 लाग है। अपराध संख्या 71/13 है। दिनेश उर्फ रज्जो परिवार समेत फरार है। पुलिस वहिके घर के कुर्की कई लिहिस, पै गिरफ्तार नहीं कई पाइस। मैं हाईकोर्ट तक नियाव पावैं खातिर दउरे हौं। तबै 7 नवम्बर 2013 का हाईकोर्ट का आदेश आवा है कि दोषी का गिरफ्तार कई लीन जाय।

नरैनी कोतवाली का मुंशी राजमोहन बताइस कि हाईकोर्ट का आदेश आवा है। आरोपी का पता लाग रहै कि व अहमदाबाद मा है। पता लगतै हम पुलिस का होंआं भेजे रहन, पै पुलिस दोषिन का नहीं पकड़ पाइस।
महुआ ब्लाक के गांव खुरहण्ड के झल्लू उर्फ अल्लू 16 नवम्बर 2013 से आपन लड़का के हत्यारेन का पकड़ै के मांग का लइके अशोक लाट तरे धरना करत है। झल्लू कहत है-“मोर लड़का अमित उर्फ खड़कू के हत्या गांव के लोटन, कल्ली, रामकुमार अउर किशोरा 13 अगस्त 2013 कई दिहिन रहैं। अपराध संख्या 142/2013 धारा 304 के तहत चैकी खुरहण्ड, थाना गिरवां मा मुकदमा लिखा गा है। हाईकोर्ट का आदेश भी अपराधिन का पकड़ै खातिर आ चुका है।”
रामकुमार का चाचा राजाराम बताइस कि हमका झूठ फंसावत हैं। इनसे हमार कउनौ से दुश्मनी नहीं रही आय। खुरहण्ड चैकी के दरोगा मथुरा चैबे कहिस कि वहिके हत्या नहीं कीन गे आय। दिमाग के नस खराब होइगे है। या मारे वा मर गा है।